20 लाख रुपए में बनवाए जाली दस्तावेज, लंदन जा रहे थे, एयरपोर्ट पर 7 छात्र गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो।
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मुंबई एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन में 7 विद्यार्थियों को पकड़ा गया है। ये सभी गलत कारण देकर लंदन की यात्रा करने जा रहे थे। इनके साथ ही एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, छात्रों ने 20 लाख रुपए देकर जाली दस्तावेज बनावाए थे और जेद्दाह होते हुए लंदन जाने की तैयारी में थे।

दिल्ली के एजेंट ने लिए 20 लाख रुपये

प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक एजेंट ने सभी छात्रों को ब्रिटेन भेजने का आश्वासन दिया और वीजा के लिए हर एक से 20 लाख रुपये लिए। एजेंट बिट्टा ने सभी को ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र होने के बोगस डॉक्युमेंट्स भी बनाकर मुहैया कराए। लेकिन इमीग्रेशन के दौरान अधिकारियों को इनकी बातों पर शक हो गया और पूछताछ में पूरी बात का पता चल गया। पूछताछ में पता चला कि इन विद्यार्थियों ने फर्जी इन्फॉर्मेशन और डॉक्युमेंट्स के आधार पर वीजा बनवाया और ऐसा करने के लिए उन छात्रों से एजेंट ने 20 लाख रुपये लिए। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि 7 छात्र जेद्दाह होते हुए लंदन जा रहे थे।

मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही जांच 

इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, SIB ब्यूरो में पोस्टेड पुलिसकर्मी भटू वालके ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि 9 मार्च की रात को वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में ड्यूटी पर तैनात थे और इस दौरान विदेश जाने वाले कई यात्रियों में डॉक्युमेंट्स, टिकट, पासपोर्ट, और वीजा की जांच कर रहे थे। इसी दौरान 2 यात्री इमिग्रेशन जांच के लिए उनके काउंटर पर आए। जांच के लिए जब वालके ने उनका बोर्डिंग पास देखा तो पता चला कि वे दोनों जेद्दाह से होते हुए लंदन जा रहे हैं। जब उनसे लंदन जाने की वजह पूछी गई तो यात्रियों ने खुद को विद्यार्थी बताया और कहा कि वे स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम के तहत यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार की जानकारी इमीग्रेशन डिपार्टमेंट को दी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

जब पूरा मामला सामने आया तो सभी को हिरासत में ले लिया गया। मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में 8 यात्रियों के खिलाफ इंडियन पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 और BNS की धारा 143, 318(4), 336(2), 336 (3) और 340 (2) के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।

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